अयोध्या फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'मूर्ति को नुकसान पहुंचा देने से कानूनी अधिकार नहीं होते खत्म'

अयोध्या के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मूर्तियों के विध्वंस को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि किसी परिसर में यदि मूर्ति को नुकसान पहुंचाया जाए तो इससे संपत्ति पर कानूनी अधिकार खत्म नहीं हो जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि मूर्ति को खंडित कर देने भर से संपत्ति पर इसके भक्तों, पूजा करनेवालों और विश्वास रखनेवालों के कानूनी अधिकार को समाप्त किए जाना नहीं मान सकते हैं।


संविधान पीठ के 5 जजों जस्टिस रंजन गोगोई (फैसले के वक्त चीफ जस्टिस), जस्टिस एस. ए. बोबडे (मौजूदा चीफ जस्टिस), जस्टिस डी. वाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने अयोध्या फैसले पर कहा, 'मूर्ति रखने का उद्देश्य धार्मिक भावना की अभिव्यक्ति के लिए होता है और जिसके ऊपर कानूनी संरक्षण तय होता है। यदि मूर्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो यह पवित्र उद्देश्य के खत्म होने और इस कारण से कानूनी अधिकार समाप्त होने का आधार नहीं हो सकता है।'

राज्य की जिम्मेदारी है मूर्ति की रक्षा करना
5 जजों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में इसकी व्याख्या करते हुए कहा, 'मूर्ति की स्थापना पवित्र उद्देश्य और भावना की अभिव्यक्ति के तौर पर है तो यह कानूनी दायरे में है। इस कारण से राज्य की जिम्मेदारी है कि वह इस संपत्ति की रक्षा करे। ऐसी परिस्थिति में भी यह संरक्षण मिलना चाहिए जब किसी संस्थान की मौजूदगी इसमें न हो।'